Lucknow News: कल से दस दिनों के लिए लखनऊ में धारा 144 लागू, हाेटल-बार और मॉल्स संचालकों को ये नियम जरूरी

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क्रिसमस और नववर्ष के चलते दस दिवस के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान निर्देश दिए हैं कि होटल और बार मालिक क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश न दें। सभी जोन के पुलिस उपायुक्त संचालक और प्रबंधक के साथ करेंगे बैठक। नियमों का उल्लंघन करने की पर कार्रवाई की जाएगी।

क्रिसमस और नववर्ष पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के लिए 24 दिसंबर से दो जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पांचो जोन के पुलिस उपायुक्त होटल, बार, माल्स, रेस्टोरेंट समेत अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबंधक और संचालक के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह दिए गए हैं निर्देश

  • शहर में संचालित समस्त बार, माल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी।
  • संचालक/प्रबन्धक का जिम्मेंदारी होगी कि इसके संबंध में एक नोटिस भवन या परिसर के बाहर लगवाएंगे। साथ ही सभी जोन के पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि सभी के साथ गोष्ठी करेंगे। उनको सभी निर्देशों से अवगत करा देंगे।
  • परिसर में मनोरंजन कार्यक्रम अंदर हो या बाहर आयोजित हो। उनमें भी निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट/प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • होटल, माल, बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थल आदि पर आयोजक/प्रबंधक की जिम्मेंदारी होगी कि लाउडस्पीकर की आवाज मानकों के आधार पर होगी। ताकि आम जनता को परेशान न हो।
  • बार के संचालक/प्रबंधक जिन्हें स्थायी या अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। सभी लाइसेंस की शर्तों का पालन करेंगे, किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे। उल्लंघन करने की पर कार्रवाई की जाएगी।(Courtesy by; Jagran)

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